Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana-प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार की ओर से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जो भारत के नागरिकों को जीवन और सुरक्षा की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के तहत नागरिकों को दरिद्रता की स्थिति से बचाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधाओं में बीमा कवर प्रदान की जाती है। इस लेख में, हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके उद्देश्य, लाभ, योजना की विशेषताएँ और इसका महत्व पर।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana – PMSBY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बीमा योजना है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सस्ते प्रीमियम पर बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, एक व्यक्ति को विभिन्न घातक चोटों या मौत की स्थितियों से बचाने के लिए एक साल के लिए 2 लाख रुपये की बीमा कवर प्रदान की जाती है। यह बीमा कवर सालभर चलती है और व्यक्ति को बहुत कम प्रीमियम पर मिलती है, जिससे उनकी सुरक्षा का विचार किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का इतिहास:
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के नागरिकों को आसानी से और सस्ते तरीके से जीवन और सुरक्षा की सुविधा प्रदान की जाए। इस योजना को बचत योजना के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि यह नागरिकों को मौत के मामले में उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के उद्देश्य:-
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के उद्देश्य भारत सरकार द्वारा गरीब और निम्न-आय वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- जीवन बीमा कवर: इस योजना के अंतर्गत, प्राधिकृत लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। यह योजना मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है, जिससे प्राधिकृत लोग और उनके परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा मिले।
- वापसी के रूप में संरक्षण: इस योजना के तहत दी जाने वाली बीमा प्रीमियम की रकम को भुगतान करने के बाद, प्राधिकृत व्यक्तियों को निवेश करने का अवसर मिलता है। इससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा के साथ सालगिरही बचत का भी अवसर प्राप्त होता है।
- फसल बीमा: इस योजना के तहत किसानों को अपनी किसानी खो देने की आपत्ति के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अनियमित वायवस्था के प्रति सुरक्षित रखना है।
- आवासीय बीमा: यह योजना गरीब लोगों को उनके आवास की सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इसके तहत घर के खोने, आग, और अन्य आपदाओं के खिलाफ बीमा मिलता है।
- नियोक्ता पेंशन योजना: इसका उद्देश्य वृद्ध और विकलांग नियोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे अपने वृद्ध और अक्षम वर्ग के लिए संरक्षण प्राप्त कर सकें।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ:-
- सस्ता बीमा: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा प्रीमियम बहुत ही सस्ता होता है, जिससे गरीब और आम लोग अपनी सुरक्षा के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं।
- अक्सीडेंट कवर: इस योजना के तहत, बीमाकर्ता को किसी अक्सीडेंट के मामले में उनके परिवार को एक बड़ी राशि का मुआवजा दिया जाता है, अगर उनका मौत कारण बनता है या उन्हें गंभीर चोट आती है।
- आसान और सरल प्रक्रिया: यह योजना खुदार और सरल प्रक्रिया के साथ आती है, जिससे लोग बहुत ही आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं।
- विशेष लाभ: इस योजना के अंतर्गत, यदि किसी व्यक्ति की मौत अक्सीडेंट के कारण होती है, तो उसके अनुभवी कर्मचारी को विशेष रूप से मुआवजा दिया जाता है।
- पारेषणिक आपूर्ति: इस योजना के तहत किसी भी बैंक खाते से प्रीमियम की भुगतान कर सकते हैं, जो लोगों को इसका उपयोग करने में आसानी प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नियम और शर्तें:-
- योजना के लाभार्थी: इस योजना का लाभ भारतीय नागरिकों को ही मिलता है, जो आयुमान की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा के अंदर आते हैं।
- बीमित राशि: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमित राशि रुपये 2 लाख होती है। यानि यदि बीमित व्यक्ति की मौके पर मौके पर मौत होती है या उन्हें किसी तरह का आपत्काली घातक चोट पहुंचती है, तो उनके आयुष्य के बारे में 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है।
- योग्यता: इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए आवश्यक होता है कि व्यक्ति योजना के लाभार्थी के रूप में योग्य हो, और उन्होंने योजना के तहत निर्धारित प्रीमियम भुगतान किया हो।
- प्रीमियम: प्रीमियम राशि हर साल भुगतान की जाती है और यह राशि आमतौर पर बहुत ही कम होती है।
- योजना की अवधि: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अवधि एक वर्ष की होती है, और यह वर्ष के आखिर में स्वच्छंद रूप से नवीनीकरण की जा सकती है।
- दावा करने की प्रक्रिया: यदि योजना के तहत किसी घातक घातक की चोट या मौत हो जाती है, तो लाभार्थी के परिवार को बीमा राशि का दावा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होते हैं:
- चिकित्सक की रिपोर्ट
- मौके की प्रिमिसेस प्रमाण पत्र
- मौत की प्राधिकृत डेथ सर्टिफिकेट (यदि मौत की स्थिति में है)
- बीमा और नियम के तात्पर्य से कोई अन्य दस्तावेज
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:-
- योजना की योग्यता की जांच करें: योजना की योग्यता के लिए निम्नलिखित लोगों के लिए उपलब्ध है:
- भारतीय नागरिक होना आवश्यक है.
- आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- योजना की प्रीमियम जमा करने की क्षमता होनी चाहिए.
- सुचना जुटाएं: आपको योजना के अधिक जानकारी के लिए नजदीकी बैंक, बीमा कंपनी, या जनसेवा केंद्र से सुचना जुटानी होगी. वहां पर आपको आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी की भरपूर सूचना मिलेगी.
- आवेदन फॉर्म भरें: योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ साथ में जमा करें, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, पासबुक, आधार कार्ड, फोटो, आदि.
- प्रीमियम जमा करें: आवेदन के साथ, आपको प्रीमियम भुगतान करना होगा. यह प्रीमियम आपकी आवश्यकताओं और योजना के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
- आवश्यक जांच-परख: आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज़ और प्रीमियम की जांच-परख की जाएगी.
- पॉलिसी प्राप्त करें: आवश्यक जांच-परख के बाद, आपको पॉलिसी द्वारा प्रदान की जाएगी.
निष्कर्ष:-
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को दुर्घटना के कारण होने वाली वित्तीय हानि से बचाने में मदद करती है। इस योजना में कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन सरकार इन चुनौतियों को दूर करने के लिए काम कर रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल:-
प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना क्या है?
योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्युक होने पर और पूर्ण विकलांगता के लिए जोखिम कवरेज 2 लाख रूपये तथा आंशिक विकलांगता पर जोखिम कवरेज 1 लाख रूपये है। खाताधारक के बैंक खाते से ‘स्ववत: आहरण’ सुविधा के जरिए एक किस्तत में 20 रुपये की वार्षिक प्रीमियम की कटौती की जानी है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए दिया गया 20 रुपए का सालाना प्रीमियम सिर्फ 1 साल के लिए मान्य है. इसके बाद स्कीम को रिन्यू कराना होता है. दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा की राशि नियमों के अंतर्गत दी जाएगी. आवेदक की उम्र 18 से 70 साल तक के बीच होना जरूरी है और आवेदक का भारतीय होना जरूरी है.