Old Age Pension Haryana 2023-वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 2023- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता भारत के हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपने स्वयं के संसाधनों से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। शुरुआत में 1964 में वृद्धावस्था पेंशन योजना के रूप में शुरू की गई, इसमें कई संशोधन और संवर्द्धन हुए और 1991 में इसका नाम बदलकर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद और गरीब वर्गों को वृद्धावस्था भत्ते का लाभ सुनिश्चित करना है। समय के साथ पेंशन राशि में वृद्धि की गई है और वर्तमान में यह रु. अप्रैल 2021 से 2500 प्रति माह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाता है।
Old Age Pension Haryana
फ़ायदे
- उन बुजुर्ग लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है जो अपने संसाधनों से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।
- इसका उद्देश्य समाज के जरूरतमंद और गरीब वर्गों को वृद्धावस्था भत्ते का लाभ सुनिश्चित करना है।
- पात्रता की आयु 65 से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है।
- पिछले कुछ वर्षों में भत्ते की दरों में वृद्धि की गई है।
- फरवरी 2006 से पेंशन का वितरण पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के माध्यम से किया जा रहा है।
Old Age Pension Scheme
पात्रता मानदंड
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- इस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है।
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और हरियाणा में रह रहा होना चाहिए।
- आवेदक की स्वयं और पति/पत्नी सहित सभी साधनों से आय 2,00,000/-रू0 वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Old Age Pension
आवेदन प्रक्रिया(ऑफलाइन)
आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र को जमा करने के बाद, आवेदक को एक पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी। पंजीकरण संख्या के साथ, आवेदक को अपने बैंक खाते की जानकारी प्रदान करनी होगी।
Check Old Age Pension Status Online
आवेदन प्रक्रिया(ऑनलाइन)
चरण 1: वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/Online_Application पर जाएं
चरण 2: “पेंशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें” पर क्लिक करके पेंशन फॉर्म डाउनलोड करें या वेबसाइट से आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें और फॉर्म में उल्लिखित सभी आवश्यक विवरण भरें।
चरण 3: भरे हुए फॉर्म को अधिकृत प्राधिकारी जैसे कि सरपंच/एमसी/नंबरदार से हस्ताक्षरित करवाएं।
चरण 4: आपको पूरी तरह से भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को स्कैन करने की आवश्यकता है (फ़ाइल का आकार 1 एमबी तक होना चाहिए), और ऑनलाइन आवेदन करने से पहले व्यक्तिगत पहचान दस्तावेजों को भी स्कैन करें, जैसे कि आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आदि।।
चरण 5: सरल वेबसाइट पर एक लॉगिन आईडी बनाएं। सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, “सेवाओं के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।
चरण 6: “नागरिक पंजीकरण” खोजें और सीआईडीआर आईडी प्राप्त करने के लिए आवश्यक मापदंडों के साथ नागरिक पंजीकरण फॉर्म भरें।
चरण 7: सीआईडीआर पंजीकरण के बाद, “सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग” खोजें और सेवा “वृद्धावस्था सम्मान भत्ता” चुनें।
चरण 8: पेंशन फॉर्म भरने के लिए, सीआईडीआर आईडी, आवेदक का नाम और आधार नंबर दर्ज करें और “खोजें” पर क्लिक करें।
चरण 9: पेंशन फॉर्म ऑनलाइन भरें और सभी आवश्यक स्कैन किए गए दस्तावेज़ जैसे पेंशन फॉर्म, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आदि अपलोड करें।
चरण 10: एक बार आवेदन ऑनलाइन जमा हो जाने पर, आपको भविष्य के संदर्भ के लिए एक सरल आईडी प्राप्त होगी। ऑनलाइन भरे गए फॉर्म का प्रिंटआउट ले लें।
चरण 11: भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ब्लॉक या डीएसडब्ल्यूओ कार्यालयों में जमा करें।
Old Age Pension Status Haryana
How To Check Old Age Pension Status
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- फोटो
Haryana Old Age Pension Status
निष्कर्ष
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता एक महत्वपूर्ण योजना है जो बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करती है। यह योजना बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। साथ ही, यह योजना बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है।
Old Age Pension Status Check
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल:-
हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आवेदन कैसे करें?
व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। व्यक्ति हरियाणा राज्य का अधिवासी और निवासी है; और उसकी/उसकी/उसके पति/पत्नी की सभी स्रोतों से संयुक्त आय रुपये से अधिक नहीं है। 3,00,000/- प्रति वर्ष (दिनांक 05.04.2019 की अधिसूचना के माध्यम से आय सीमा बढ़ाकर ₹3 लाख कर दी गई है।
वृद्धा पेंशन के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
कौन ले सकता है वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ? राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है. वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए.
हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन कितनी है 2023?
Haryana Old Age Pension 2023 : हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना के तहत अब 2750 नहीं बल्कि मिलेंगे 3000 रुपये, मनोहर सरकार ने किया एलान
हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन कितनी मिलती है?
हरियाणा में राजनीतिक मुद्दा है बुढ़ापा पेंशन
प्रदेश के बुजुर्ग एक अप्रैल 2023 से 2750 रुपये मासिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन किसी राजनीतिक मुद्दे से कम नहीं है।
हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
2023 में वृद्धा पेंशन कब आएगा?
आज वृद्धा पेंशन का पैसा सभी के खाते में आएगा | old Age Pension 2023-24 Quarter 1 Payment Kab Aayega. आपको बता दू कि निदेशालय स्तर पर आधार आधारित भुगतान ट्रायल का काम पूरा हो गया है। 12 अगस्त से पेंशनरों के खातों में पेंशन पहुंचनी शुरू हो जाएगी।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- नेशनल बैंक का पास बुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता क्या है?
60 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला या पुरुष जो बी०पी०एल० परिवार से हो अथवा जिसकी वार्षिक आय समस्त श्रोतों से रू0 12000/- से अधिक न हो, तथा ग्रामीण क्षेत्र में भूमि ढाई एकड़ से अधिक न हो, को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जा सकती है ।
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना कब शुरू हुई?
राज्य सरकार द्वारा इस योजना का और उदारीकरण करते हुये वृद्धावस्था पेंशन योजना-1991 , प्रारम्भ की गई जिसे अब;वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का पुनर्नाम दिया गया है। यह योजना 1 जुलाई, 1991 से चालू की गई। इसमें पात्रता की आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई।