Ladli Social Security Allowance Scheme 2023-लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजनालड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना (Ladli Social Security Allowance Scheme) हरियाणा सरकार द्वारा 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई एक योजना है, यह योजना एक लड़की/बच्चे वाले परिवारों के लिए “वृद्धावस्था भत्ता योजना” की तर्ज शुरू की गई थी। जिसका उद्देश्य लड़कियों के जन्म, पालन-पोषण और शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, लड़कियों के माता-पिता को उनकी बेटियों के पैदा होने, टीकाकरण और शिक्षा प्राप्त करने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा पात्र परिवारों को प्रति परिवार ₹2750/- प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी, जिनमें केवल बालिकाएं/बच्चे हैं। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लोगो को प्रेरित करेगा|
Ladli Social Security Allowance Scheme 2023-लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना
लाडली योजना का उद्देश्य
लाडली योजना का मुख्य उद्देश्य नीचे विस्तार से बताया गया है:
- बेटियों वाले परिवारों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना तथा असुरक्षा की भावना को दूर करना
- बालिकाओं के मूल्य को बढ़ाकर लिंग-चयनात्मक गर्भपात पर अंकुश लगाना
- बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करके स्कूल नामांकन में सुधार करना
- बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर को कम करना
लाडली योजना भत्ता-लाभ
- लड़कियों के माता-पिता को उनकी बेटियों के पैदा होने, टीकाकरण और शिक्षा प्राप्त करने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना से लड़कियों के जन्म, पालन-पोषण और शिक्षा को बढ़ावा मिलता है।
- इस योजना से हरियाणा में लड़कियों के लिंगानुपात में सुधार हुआ है और लड़कियों की शिक्षा के स्तर में भी वृद्धि हुई है।
- इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार ₹2750/- मासिक राशि प्राप्त करने का अधिकार पात्र परिवारों को देगी, जिनके पास केवल बेटियाँ/बच्चे हों। इस योजना का लाभ उन लड़कियों के माता-पिता को मिलती है, जिनके माता-पिता की उम्र 45 साल पूरी होने के बाद से लेकर 15 वर्ष के युवा जनों के लिए प्रदान किया जाएगा।
- नोट: 60 सालों के बाद, “लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना” को “वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना” में परिवर्तित किया जाएगा।
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लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना –पात्रता मानदंड:
- लड़कियों के माता-पिता को हरियाणा के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लड़कियों का जन्म हरियाणा में हुआ होना चाहिए।
- लड़कियों के माता-पिता की वार्षिक आय ₹2,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- हरियाणा राज्य के निवासी परिवारों में, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, जहाँ माता-पिता या माता-पिता हरियाणा सरकार के लिए काम कर रहे हों और उनका कोई जैविक या दत्तक पुत्र न हो, लेकिन इस योजना का लाभ केवल बेटियों को ही प्राप्त होता है।
- परिवार के सभी स्रोतों से सकल वार्षिक आय ₹2,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- माता-पिता में से किसी एक के 45 वर्ष की आयु पर 15 साल के लिए इस योजना की राशि का भुगतान मां को किया जाएगा। यदि मां जीवित नहीं इसके परिणामस्वरूप, राशि का पिता को भुगतान किया जा सकता है।
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आवश्यक दस्तावेज़
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- पहचान प्रमाण – माता-पिता का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र – जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट
- पते का प्रमाण – बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- अधिवास प्रमाणपत्र
- माता-पिता की फोटो
- बैंक के खाते का विवरण
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना – ऑफलाइन आवेदन कैसे प्रस्तुत करें?
स्टेप 01: आवेदक को अपने ब्लॉक/जिले में समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यूओ) के कार्यालय में जाना होगा और आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
स्टेप 02: आवेदक को आवेदन पत्र भरना आवश्यक है और सभी आवश्यक दस्तावेज़ को साथ जोड़ना चाहिए।
स्टेप 03: आवेदन पत्र भरने के बाद, आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी से फॉर्म को सत्यापित कराना होगा।
स्टेप 04: फिर आवेदन पत्र को अपने ब्लॉक/जिले के समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यूओ) के कार्यालय में जमा करना होगा।
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लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना – ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे सम्पन्न करें:-
चरण 01: आवेदक को आधिकारिक पोर्टल ‘अंत्योदय-सरल पोर्टल’ पर पहुंचना होगा
चरण 02: अब, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही पोर्टल पर पंजीकृत है, तो वह अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल में प्रवेश कर सकता है, और यदि किसी व्यक्ति ने पहले से पंजीकरण नहीं किया है, तो वह अपना विवरण भरकर पोर्टल पर पंजीकृत हो सकता है।
चरण 03: “अपनी पात्रता की जाँच करें” वाले बटन पर क्लिक करें और अपना विवरण दर्ज करें।
चरण 04: अब, विभाग का नाम चुनें, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता, या योजना के नाम से खोजें।
चरण 05: सेवा/योजना को अपने लिए अप्लाई करने के लिए ‘क्लिक करें’ बटन पर टैप करें।
चरण 06: फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और आवेदन पत्र सबमिट करें।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल:-
हरियाणा राज्य में लाडली योजना क्या है?
हरियाणा में बेटियों के लिए लाडली योजना चलाई जाती है। इसके तहत लड़की और उनकी मां के नाम पर किसान विकास पत्र के जरिए हर साल 5000 रुपये निवेश किए जाते हैं। हालांकि बेटी 18 साल की उम्र के पहले नहीं निकाल सकती है। राज्य में इस योजना का फायदा उन्हीं को मिलता है, जिनके यहां दूसरी बेटी पैदा होती है
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई थी?
हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़की/लड़कियां है, के लिए दिनांक 1-1-2006 से ‘लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना’ शुरू की गई है ।
हरियाणा में लाडली पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
हरियाणा लाडली योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी हॉस्पिटल या बीमा कार्यालय से भी आवेदन कर सकते है. इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से भी अप्लाई कर सकते हैं.
लाडली योजना में कितनी राशि दी जाती है?
ये यात्रा यहीं नहीं रुकेगी, अक्टूबर से मेरी सभी 1.31 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1,250 रुपये की राशि डाली जाएगी और धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा.” चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना योजना से बहनों के जीवन में बदलाव आ रहा है.
लाडली योजना के लिए कौन पात्र है?
प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 03 बच्चियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। जेल में बंद महिला कैदियों की जन्मी पात्र बालिकाओं को भी योजनांतर्गत लाभांवित किया जावेगा। बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी सन्तान बालिका को योजना का लाभ दिया जावेगा ।
लाडली योजना का फॉर्म कैसे भरा जाता है?
- लाडली बहना योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं होता है। आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय और कैंप स्थल पर मिलेंगे।
- इसके बाद कैंप स्थल, ग्राम पंचायतय और वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाडली बहना पोर्टल की प्रविष्टि ली जाएगी। आवेदन फॉर्म के दौरान महिला का फोटा लिया जाएगा।
लाड़ली लक्ष्मी योजना में बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए?
इस योजना के तहत बालिका की शादी 18 वर्ष की आयु तक नहीं होना चाहिए केवल 21 साल की उम्र के बाद 1 लाख रुपये (एक लाख रुपए) को राज्य सरकार द्वारा बेटी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए जायेंगे। एमपी सरकार राज्य में इस लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से शिक्षा के स्तर में सुधार करना चाहती है।